लिव-इन रिलेशन का रजिस्‍ट्रेशन नहीं कराने पर होगी सजा?

लिव-इन रिलेशनशिप के लिए

उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू करने के साथ-साथ लिव-इन रिलेशनशिप के लिए भी नया कानून बनाया गया है.

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रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य

अब, जो कपल लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.

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रजिस्ट्रेशन नहीं कराते

अगर वे एक महीने से अधिक समय तक इस रिश्ते में रहते हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, तो उन्हें सजा होगी.

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10 हजार रुपये जुर्माना

जिसके तहत उन्हें तीन महीने की सजा या 10 हजार रुपये जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.

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रिलेशनशिप खत्म

इसके अलावा, अगर लिव-इन रिलेशनशिप खत्म करना है, तो इसकी भी घोषणा करनी होगी.

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बच्चे को वैध माना जाएगा

इस कानून के तहत लिव-इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाएगा. यह कानून 27 जनवरी से लागू हो चुका है.

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