लिव-इन रिलेशन का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर होगी सजा?
Anubhaw Mani Tripathi
2025-01-30T11:55:00+05:30
www.salaamhindustan.com
लिव-इन रिलेशनशिप के लिए
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लागू करने के साथ-साथ लिव-इन रिलेशनशिप के लिए भी नया कानून बनाया गया है.
Credit: Social Media
रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य
अब, जो कपल लिव-इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उन्हें इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा.
Credit: Social Media
रजिस्ट्रेशन नहीं कराते
अगर वे एक महीने से अधिक समय तक इस रिश्ते में रहते हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं कराते, तो उन्हें सजा होगी.
Credit: Social Media
10 हजार रुपये जुर्माना
जिसके तहत उन्हें तीन महीने की सजा या 10 हजार रुपये जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.
Credit: Social Media
रिलेशनशिप खत्म
इसके अलावा, अगर लिव-इन रिलेशनशिप खत्म करना है, तो इसकी भी घोषणा करनी होगी.
Credit: Social Media
बच्चे को वैध माना जाएगा
इस कानून के तहत लिव-इन रिलेशनशिप में पैदा हुए बच्चे को वैध माना जाएगा. यह कानून 27 जनवरी से लागू हो चुका है.
Credit: Social Media
More Stories
सबसे लंबी प्रेग्नेंसी वाला जानवर कौन? जानिए
राम रहीम की कुल संपत्ति कितनी है?
कौन है तहव्वुर हुसैन राणा?
झारखंड में वार्षिक पोषण पखवाड़ा शुरू, जानें क्या है योजना