अब हिंदू कानून का पालन करेंगे मुसलमान!

यूनिफॉर्म सिविल कोड

उत्तराखंड ने हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू किया है.

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पहला राज्य

इस तरह से यह पहला राज्य बन गया है जिसने इसे लागू किया.

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हिंदू और मुस्लिम दोनों को कुछ समान

इस कानून के तहत अब हिंदू और मुस्लिम दोनों को कुछ समान नियमों का पालन करना होगा.

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मुस्लिमों के लिए इसमें प्रतिबंध

हिंदू कानून में पहले गोद लेने का अधिकार था, लेकिन मुस्लिमों के लिए इसमें प्रतिबंध था.

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हिंदू और मुस्लिम दोनों बच्चे गोद ले

अब, किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत, हिंदू और मुस्लिम दोनों बच्चे गोद ले सकते हैं.

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एक समान कानून

यूसीसी के तहत उत्तराधिकार के लिए एक समान कानून बनाने का प्रस्ताव है.

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बहुविवाह और हलाला

उत्तराखंड में बहुविवाह और हलाला पर भी रोक लगा दी गई है.

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रजिस्ट्रेशन करवाना

इसके अलावा, शादी और लिव-इन रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा.

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