दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने 2023 में नियमों में बदलाव किया'. अब आप दिल्ली मेट्रो में दो सीलबंद शराब की बोतलें लेकर सफर कर सकते हैं'.
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शराब पीने पर पाबंदी
मेट्रो स्टेशन या ट्रेन में शराब पीते पकड़े गए तो क्या होगा? यह दंडनीय अपराध है जिसके लिए एक्साइज एक्ट और IPC के तहत कार्रवाई हो सकती है'.
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राज्य के नियमों का पालन
दिल्ली मेट्रो हरियाणा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी चलती है'. वहां के आबकारी नियम लागू होते हैं' उदाहरण के लिए नोएडा में केवल एक लीटर शराब ले जाने की अनुमति है'.
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पहले क्या था नियम?
पहले दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित था'. केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर सीमित छूट थी'. यात्रियों की मांग के बाद DMRC ने नियमों में ढील दी'.
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अन्य मेट्रो शहरों में नियम
मुंबई, कोलकाता, और बेंगलुरु मेट्रो में शराब ले जाना आमतौर पर प्रतिबंधित है'. हालांकि हर मेट्रो के अपने नियम हैं, इसलिए सफर से पहले जांच लें'. ज्यादातर जगहों पर सुरक्षा के लिए सख्ती बरती जाती है'
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सजा और जुर्माना
अगर आप नियम तोड़ते हैं जैसे शराब पीते हैं या ज्यादा बोतलें ले जाते हैं तो 200 रुपये का जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है'.
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सावधानी जरूरी
मेट्रो में शराब ले जाना संभव है लेकिन नियमों का पालन करें'. दो सीलबंद बोतलें ठीक हैं, पर पीना या नशे में चढ़ना मुसीबत बुला सकता है'. सुरक्षित और जिम्मेदार सफर के लिए हमेशा नियम जानें और मानें.