डिजिटल रेप इंटरनेट या गूगल से कोई लेना-देना नहीं होता है. न ही डिजिटल रेप का मतलब किसी लड़की या लड़के का शोषण इंटरनेट के जरिए करना होता है.
Credit: Sosial Media
कैसे होगा डिजिटल रेप
डिजिटल रेप में व्यक्ति अपनी उंगली, अंगूठा या पैर की उंगली का इस्तेमाल किसी पीड़िता के नाजुक अंगों पर करता है. यह घिनौना अपराध डिजिटल रेप कहलाता है.
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अंगूठे से पेनिट्रेशन करना
व्यक्ति अगर बिना इजाजत के किसी के अपनी उंगलियों या पैर के अंगूठे से पेनिट्रेशन करता है, तो वह डिजिटल रेप कहलाता है.
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सेक्शन 375 के तहत आता है आरोप
निर्भया रेप और हत्या कांड के बाद डिजिटल रेप शब्द सुनने में आया था, जिसके बाद डिजिटल रेप को अपराध माना गया और इसे सेक्शन 375 और पोक्सों एक्ट में रखा गया.