संभल सांसद को HC से लगा बड़ा झटका! कोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार, कही ये बड़ी बात

उत्तर प्रदेश के संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद बर्क के FIR को रद्द करने से साफ मना कर दिया है.

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Sambhal MP Ziaur Rahman: उत्तर प्रदेश के संभल से सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सांसद बर्क के FIR को रद्द करने से साफ मना कर दिया है. साथ कोर्ट ने आदेश दिया है कि उनको पुलिस जांच में भी सहयोग करना पड़ेगा. लेकिन कोर्ट ने उनको गिरफ्तार करने से मना किया है. 

सांसद और विधायक दोनों का नाम शामिल 

दरअसल, संभल हिंसा मामले में सांसद जियाउर्रहमान बर्क का भी नाम शामिल था. इस मामले में FIR होने के बाद उन्होंने 18 दिसंबर को हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की थी. इस याचिया में गिरफ्तारी को रोकने और FIR रद्द करने की मांग की गई थी. लेकिन शुक्रवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 7 साल से कम सजा की धाराएं होने के कारण गिरफ्तार करने से मना कर दिया है. 

आपको बता दे, 24 नवंबर को संभल में जामा मस्जिद का सर्वे करने पहुंची टीम पर अचानक हिंसा भीड़ ने हमला बोल दिया. जहां कुछ ही देर में हिंसा बढ़ गई. जिसके आरोप में सांसद बर्क पर FIR दर्ज की गई थी. सांसद बर्क के साथ-साथ स्थानीय सपा विधायक इकबाल महमूद का नाम भी उस FIR कॉपी में था. 

FIR कॉपी में क्या है?

एसआई दीपक राठी की ओर से संभल की कोतवाली में संभल सांसद और सुहैल इकबाल के खिलाफ FIR दर्ज किया गया. इस हिंसक भीड़ में 700-800 अज्ञात लोगों के शामिल होने की भी जानकारी थी, जिसमे सभी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. इस FIR में BNS की धारा 191(2), सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धारा, 221, 132, 125, 196, 323(बी), 190, 191(3) और धारा 190 लगाया गया है.