बहराइच हिंसा मामले में आरोपियों के घर पर नहीं चलेगा बुलडोजर! हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक

Bahraich Violence: बहराइच हिंसा मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बड़ा एक्शन लिया है. कोर्ट ने बहराइच में आरोपियों के घर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश दिया है. फिलहाल ये रोक 15 दिन के लिए है, इसके बाद फिर अंतिम आदेश जारी किया जाएगा.

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Courtesy: Social Media

Bahraich Violence: बहराइच हिंसा में शामिल मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद और अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उन्होंने अपने घरों पर बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूपी सरकार उनके खिलाफ गलत कार्रवाई कर रही है.

हाल ही में यूपी PWD ने अब्दुल हमीद और दो दर्जन से अधिक लोगों के घरों को अवैध निर्माण बताकर तोड़फोड़ का नोटिस जारी किया है, जिससे इलाके में दहशत है. नोटिस में कहा गया है कि अब्दुल हमीद के घर में अवैध निर्माण के कारण रास्ता बाधित हो रहा है. अगर तीन दिन में यह निर्माण नहीं हटाया गया, तो PWD तोड़फोड़ की कार्रवाई करेगी.

लखनऊ बेंच करेगी सुनवाई

इलाहबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच इस याचिका की सुनवाई करेगी और तय करेगी कि अवैध निर्माण हुआ है या नहीं. अगर हुआ है, तो उसे हटाया जाएगा या नहीं. बहराइच में हाल ही में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान दो समुदायों के बीच हिंसा हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी. पुलिस इस मामले में तीन दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ जांच कर रही है.