प्रदर्शनकारी किसानों को हाई कोर्ट की फटकार- हाथ में तलवार लेकर कैसा शांतिपूर्ण प्रदर्शन

हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में दोनों राज्य अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाने में नाकाम रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि किसान शुभकरण की मौत की जांच हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज से कराई जाएगी।

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पंजाब-हरियाणा सीमा पर किसान अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं, किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसकी सुनवाई आज पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आंदोलनकारी किसानों को कड़ी फटकार लगाई है।

कोर्ट ने कहा, यह शर्म की बात है कि आप लोग बच्चों को आगे रख रहे हैं। आप कैसे माता-पिता हैं.. बच्चों की आड़ में विरोध प्रदर्शन और वो भी हथियारों के साथ.. आपको यहां खड़े होने का भी कोई अधिकार नहीं है। क्या आप वहां कोई युद्ध करने जा रहे हैं.. ये पंजाब की संस्कृति नहीं है.. आप लोग भोले-भाले लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं.. आपके नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाना चाहिए।

दोनों राज्य अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे

गुरुवार को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस पूरे मामले में दोनों राज्य अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभाने में नाकाम रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि किसान शुभकरण की मौत की जांच हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज से कराई जाएगी। 3 सदस्यीय कमेटी बनेगीय़ सुनवाई के दौरान कोर्ट का रुख तब सख्त हो गया जब हरियाणा सरकार ने विरोध स्वरूप हाई कोर्ट को कई तस्वीरें दिखाईं।