Big Decision: पंजाब पुलिस में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के प्रमोशन को हाईकोर्ट ने दी हरी झंडी

याचिका दायर करते हुए अंकुश शर्मा और अन्य ने कहा कि वे पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं और उन्होंने सितंबर 2023 में हेड कांस्टेबल पद के लिए आयोजित बीपीटी में भाग लिया था। कुल 7226 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था और 6554 लोग परीक्षा में शामिल हुए थे।

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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद पर प्रमोशन के लिए आयोजित बीपीटी (बेसिक प्रोफिशिएंसी टेस्ट) की उत्तर कॉपी को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं।

याचिका दायर करते हुए अंकुश शर्मा और अन्य ने कहा कि वे पंजाब पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं और उन्होंने सितंबर 2023 में हेड कांस्टेबल पद के लिए आयोजित बीपीटी में भाग लिया था। कुल 7226 लोगों ने इसके लिए आवेदन किया था और 6554 लोग परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा के दिन ही आंसर कॉपी जारी कर दी गई थी और उस पर आपत्तियां मांगी गई थीं। इस पर 523 लोगों ने आपत्ति जताई थी और याचिकाकर्ताओं की आपत्ति को खारिज करते हुए मतदाता सूची जारी कर दी गई थी। इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट की शरण ली। सिंगल बैंच ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिसके चलते बैंच में याचिका दायर की गई थी।

बैंच ने सुनाया फैसला

सभी पक्षों को सुनने के बाद पीठ ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि 4 प्रश्नों पर आपत्तियों पर विचार करने के बाद सभी आवेदकों को इसके अंक दे दिए गए हैं। इसके बाद दोबारा आपत्तियां मांगी गईं और 25 सितंबर को सभी की व्यक्तिगत सुनवाई की गई। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता कि किसी को भी सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। इसके साथ ही इस मामले में धोखाधड़ी का कोई आरोप नहीं है। इसलिए याचिकाकर्ताओं की अपील स्वीकार नहीं की जा सकती. हाईकोर्ट ने प्रमोशन प्रक्रिया को हरी झंडी देते हुए सभी याचिकाएं खारिज कर दीं।