क्या AAP नेता सत्येंद्र जैन होंगे गिरफ्तार? गृह मंत्रालय ने राष्ट्रपति से किया अनुरोध, जानें पूरी खबर

गृह मंत्रालय (MHA) ने पूर्व दिल्ली मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है. अधिकारियों के अनुसार, यह मंजूरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 218 के तहत मांगी गई है.

Date Updated
फॉलो करें:

Satyendra Jain: गृह मंत्रालय (MHA) ने पूर्व दिल्ली मंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध किया है. अधिकारियों के अनुसार, यह मंजूरी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 218 के तहत मांगी गई है.

जांच के आधार पर कार्रवाई

गृह मंत्रालय ने यह अनुरोध प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच और उपलब्ध "पर्याप्त साक्ष्यों" के आधार पर किया है. सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मई 2022 में गिरफ्तार किया गया था. यह मामला कथित हवाला लेन-देन से जुड़ा हुआ है.

FIR से शुरू हुआ मामला

मनी लॉन्ड्रिंग मामला अगस्त 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज एक एफआईआर से जुड़ा हुआ है, जिसमें जैन और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का आरोप लगाया गया था. दिसंबर 2018 में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें बताया गया कि 2015-17 के बीच जैन की आय से 217% अधिक संपत्ति, करीब ₹1.47 करोड़, मिली थी.

तिहाड़ जेल से रिहाई 

सत्येंद्र जैन को अक्टूबर 2023 में तिहाड़ जेल से रिहा किया गया था, जहां AAP नेताओं और समर्थकों ने उनका स्वागत किया था. अदालत ने ₹50,000 के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दी थी, यह कहते हुए कि मुकदमे की शुरुआत की कोई संभावना नहीं दिख रही. हाल ही में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में सत्येंद्र जैन को शकूर बस्ती सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कर्नैल सिंह से लगभग 21,000 वोटों से हार का सामना करना पड़ा.