आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा हिमाचल के अयोग्य विधायकों से सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश में अयोग्य ठहराए गए कांग्रेस विधायकों द्वारा सीधे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने पर सवाल उठाते हुए पूछा कि उन्होंने अपनी अयोग्यता को हाई कोर्ट में चुनौती क्यों नहीं दी। हालांकि याचिकाकर्ताओं की मांग पर मामले की सुनवाई 18 मार्च तक के लिए टाल दी गई है।

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हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने 29 फरवरी को पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने पर 6 कांग्रेस विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया। अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अयोग्यता आदेश को चुनौती दी है।

सोमवार को जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ के समक्ष अयोग्य विधायकों की याचिका पर सुनवाई हुई। जैसे ही मामला सुनवाई के लिए आया तो याचिकाकर्ता विधायकों की ओर से पेश वकील ने कहा कि इस मामले में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे को बहस करनी है और वह सुनवाई में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, इसलिए कोर्ट इस मामले की सुनवाई 15 या 18 मार्च को करे। पीठ ने कहा कि ठीक है लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपने हाई कोर्ट में याचिका क्यों नहीं दायर की। यह भी पूछा गया कि क्या इसमें बुनियादी भ्रष्टाचार का मामला है? वकील ने कहा कि वह सुनवाई के दौरान दोनों सवालों का जवाब देंगे। वकील ने कहा कि वे लोग निर्वाचित विधायक हैं। यह दूसरा मामला है जिसमें स्पीकर ने हमें 18 घंटे के अंदर अयोग्य घोषित कर दिया। प्रतिक्रिया के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया। पीठ ने कुछ ईमेल भेजने को कहा और फिर मामले को सोमवार, 18 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया।

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