वाराणसी कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

वाराणसी की जिला अदालत ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उनकी कथित भड़काऊ टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई है. याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में सिखों की स्थिति को लेकर भड़काऊ बयान दिए थे.

Date Updated
फॉलो करें:
Courtesy: social media

वाराणसी की जिला अदालत ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उनकी कथित भड़काऊ टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की गई है. याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान भारत में सिखों की स्थिति को लेकर भड़काऊ बयान दिए थे.

याचिका पर सुनवाई 25 फरवरी को

जिला न्यायाधीश संजीव पांडे ने याचिका पर सुनवाई के लिए 25 फरवरी की तारीख तय की है. याचिकाकर्ता, नागेश्वर मिश्रा, जो वाराणसी के तिलमापुर के पूर्व ग्राम प्रधान हैं, ने शुक्रवार को बताया कि अदालत ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश सरकार और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है.

क्या था राहुल गांधी का बयान?

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि राहुल गांधी ने अपनी पिछली अमेरिका यात्रा के दौरान कहा था कि "भारत में सिख असुरक्षित महसूस करते हैं, उन्हें पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है और उन्हें गुरुद्वारों में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाती है". मिश्रा का कहना है कि इस तरह की टिप्पणियां देश की छवि को धूमिल करने वाली हैं और इससे समाज में विभाजन का माहौल पैदा हो सकता है.

नोटिस का उद्देश्य

कोर्ट द्वारा जारी नोटिस का उद्देश्य राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश सरकार से इस मामले पर स्पष्टीकरण प्राप्त करना है. अब यह देखना बाकी है कि राहुल गांधी इस मुद्दे पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और कोर्ट में जवाब कैसे दाखिल करते हैं.  यह मामला राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इसमें राहुल गांधी द्वारा दी गई टिप्पणियों पर विवाद उठ रहा है. अदालत की आगामी सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी, जो 25 फरवरी को निर्धारित की गई है.