अमेरिकी जिला न्यायालय ने ट्रम्प के जन्मसिद्ध नागरिकता आदेश को रोक दिया, जिससे एक बड़ा कानूनी झटका लगा

अमेरिकी जिला न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस कार्यकारी आदेश को रोक दिया है, जो जन्मजात नागरिकता को सीमित करने की कोशिश कर रहा था. न्यायाधीश डेबोरा बोर्डमैन ने 5 फरवरी 2025 को इस आदेश पर राष्ट्रव्यापी प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की.

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Donald Trump:  जिला न्यायालय ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उस कार्यकारी आदेश को रोक दिया है, जो जन्मजात नागरिकता को सीमित करने की कोशिश कर रहा था. न्यायाधीश डेबोरा बोर्डमैन ने 5 फरवरी 2025 को इस आदेश पर राष्ट्रव्यापी प्रारंभिक निषेधाज्ञा जारी की.

नए नियमों का उद्देश्य और प्रभाव

राष्ट्रपति ट्रम्प ने अपने कार्यकाल के पहले ही दिन ‘अमेरिकी नागरिकता के अर्थ और मूल्य की रक्षा’ शीर्षक से एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे. इस आदेश के अनुसार, 19 फरवरी 2025 या उसके बाद अमेरिका में जन्मे उन बच्चों को जन्मसिद्ध नागरिकता नहीं मिलती, जिनके माता-पिता अवैध अप्रवासी हैं या जिनके पास H-1B या L वीजा जैसे अस्थायी वीजा हैं. इस नियम के अनुसार, कम से कम एक माता-पिता का अमेरिकी नागरिक या ग्रीन कार्ड धारक होना अनिवार्य था. इस आदेश से अमेरिका में लाखों भारतीय अप्रवासियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था.

न्यायालय का फैसला और कानूनी आधार

इस नीति को चुनौती देने के लिए मैरीलैंड जिला न्यायालय में पांच गर्भवती महिलाओं और दो गैर-लाभकारी संगठनों ने मुकदमा दायर किया था. न्यायाधीश बोर्डमैन ने अपने फैसले में कहा कि यह आदेश अमेरिकी संविधान के चौदहवें संशोधन और सुप्रीम कोर्ट की पिछली मिसालों का उल्लंघन करता है. उन्होंने टिप्पणी की, "नागरिकता सबसे कीमती अधिकार है," और यह भी कहा कि इस आदेश से प्रभावित परिवारों को अपूरणीय क्षति होगी.

आगे की कानूनी प्रक्रिया

यह निषेधाज्ञा वाशिंगटन के जिला न्यायालय के न्यायाधीश जॉन कफ़नौर द्वारा पहले दिए गए आपातकालीन रोक के बाद आई है. न्यायाधीश कफ़नौर ने भी ट्रम्प के आदेश को असंवैधानिक बताते हुए इसे सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मिसालों के विपरीत करार दिया था.

आव्रजन विशेषज्ञों के अनुसार, यह मामला अब उच्च न्यायालय तक जा सकता है, क्योंकि 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल भी इस आदेश को चुनौती दे रहे हैं. यदि ट्रम्प प्रशासन का आदेश प्रभावी होता है, तो अप्रवासी माता-पिता को अपने बच्चों के लिए वैध आश्रित वीजा (H-4, L-2, F-2 आदि) की आवश्यकता होगी.