तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सिनेमाघरों में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के रात 11 बजे के बाद फिल्म देखने पर रोक लगा दी है. अदालत ने राज्य सरकार द्वारा इस बारे में निर्णय लिए जाने तक प्राधिकारों को रात में 11 बजे के बाद बच्चों को सिनेमाघरों में प्रवेश की अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में रात 11 बजे के बाद फिल्म देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए.
अदालत ने राज्य सरकार को सभी हितधारकों से परामर्श करने तथा सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स में पूर्वाह्न 11 बजे से पहले और रात 11 बजे के बाद 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के प्रवेश को विनियमित करने के लिए सभी संबंधित पक्षों को निर्देश जारी करने की व्यवस्था दी.
अदालत ने कहा, ‘‘जब तक ऐसा निर्णय नहीं हो जाता, प्रतिवादी 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को रात 11 बजे के बाद फिल्म देखने की अनुमति नहीं देंगे.’’ अदालत सोमवार को राम चरण अभिनीत फिल्म ‘गेम चेंजर’ और अन्य की टिकट कीमतों में वृद्धि से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.
याचिकाकर्ता विजय गोपाल के वकील ने दलील दी कि नाबालिगों को देर रात के दौरान फिल्में देखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा. मल्टीप्लेक्स में अंतिम शो रात 1.30 बजे तक चलता है तथा देर रात के शो के दौरान सिनेमाघरों में नाबालिगों के प्रवेश पर कोई प्रतिबंध नहीं है.
उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को पिछले वर्ष दिसंबर में संध्या थिएटर में ‘पुष्पा-2’ के शो के दौरान भगदड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना को देखते हुए सिनेमाघरों में नाबालिगों के प्रवेश को विनियमित करने के लिए त्वरित निर्णय लेना चाहिए. भगदड़ में एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसकी मां की मृत्यु हो गई थी.
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