भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी शाखाओं द्वारा जारी चुनावी बांड की बिक्री और लाभ के लिए जारी अपनी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का खुलासा करने से इनकार कर दिया है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने व्यापार रहस्यों के तहत छूट का हवाला देते हुए एक आरटीआई के जवाब में यह जानकारी देने से इनकार कर दिया। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत दायर एक आवेदन में, अंजलि भारद्वाज ने चुनावी बांड की बिक्री और उनका लाभ उठाने के संबंध में एसबीआई की अधिकृत शाखाओं को जारी एसओपी का विवरण मांगा था। एसबीआई के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी और सहायक महाप्रबंधक एम कन्ना बाबू ने 30 मार्च को अपने जवाब में कहा कि अधिकृत शाखाओं को समय-समय पर जारी की जाने वाली चुनाव बांड योजना-2018 की एसओपी आंतरिक दिशानिर्देश हैं, जिन्हें आरटीआई की धारा 8 में संदर्भित किया गया है। (1) (डी) के तहत छूट दी गई। आरटीआई अधिनियम की धारा 8 (1) (डी) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्यों सहित ऐसी जानकारी से छूट देती है, जिसके प्रकटीकरण से प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान होगा। अंजलि भारद्वाज ने कहा कि यह जानकर आश्चर्य हुआ कि एसबीआई चुनावी बांड के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देने से इनकार कर रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए खारिज कर दिया था।