रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ाई गई, इनकम टैक्सपेयर्स के लिए आई खुशखबरी

असेसमेंट ईयर 2024-25 अर्थात वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख पहले 31 दिसंबर थी. जिसे अब दो हफ्तों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है. ऐसे में कई लोग 5000 रुपय फाइन देने से बच जाएंगे.

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Courtesy: Income Taxpayers

Income Taxpayers: देश के लाखों करोड़ों उन टैक्सपेयर्स के लिए  खुशखबरी है, जिन्होनें 31 दिसंबर  तक रिवाइज्ड आईटीआर या फिर बिलेटिड आईटीआर फाइल नही किया है. अब  इनकम टैक्सपेयर्स  15 जनवरी तक अपनी आईटीआर फाइल कर सकेंगे. असेसमेंट ईयर 2024-25 अर्थात वित वर्ष 2023-24 के लिए रिवाइज्ड रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख पहले 31 दिसंबर थी. जिसे अब दो हफ्तों के लिए आगे बढा दिया गया है. अब 15 जनवरी 2025 तक कर दी गई है.   


कितना लगता है फाइन 
बिलेटिड रिटर्न दाखिल की लेट फिस किसी की एनुअल इनकम पर डिपेंड करती है. यदि आपकी सालाना इनकम 5 लाख रूपये से अधिक है तो रिवाइज्ड या बिलेटिड रिटर्न दाखिल करने कर सरकार 5,000 रूपये फाइन लगाती है. हालांकि, अगर सालाना इनकम 5 लाख रूपये से कम है, तो कर बिभाग रिवाइज्ड या बिलेटिड रिटर्न दाखिल करने पर 1000 रूपये का जुर्माना वसूलता है. जुर्माने के आलावे,  टैक्सपेयर को बकाया कर राशि पर दंडात्मक ब्याज भी देना पड़ता है. 31 जुलाई के बाद आईटीआर फिल्ड़ के मामले में, आपसे प्रति माह 1 फीसदी की दर से ब्याज लिया जाएगा. 


पुरानी कर व्यवस्था के तहत टैक्सपेयर के लिए लिए एक बड़ा नुकसान यह है कि अब उन्हें पुरानी व्यवस्था के सभी कटौति और छूट लाभों को छोड़कर, नई कर  व्यवस्था के तहत आईटीआर दाखिल करना होगा. जब आप तय तारीख से पहले आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 1 अप्रैल से रिफंड की तारीख तक रिफंड राशि पर 0.5 फीसदी प्रति माह की दर से ब्याज दिया जाता है. हालांकि, बिलेटिड रिटर्न  के मामले में इस ब्याज की गणना  आईटीआर दाखिल करने की तारीख तक की जाती है. 


कैसे फाइल करें बिलेटिड आईटीआर

ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपने अकाउंट को लॉग इन करे. उसके बाद ई-फाइल पर क्लिक करें और आयकर रिर्टन सेलेक्ट करें. और इनकम टैक्स रिर्टन फाइल करें. फिर असेसमेंट ईयर में वर्ष 2024-25 सेलेक्ट करें. फाइलिंग का तरिका आॉनलाइन सेलेक्ट करे. नई फाइलिंग प्रारंभ करें, बटन पर क्लिक करें. उसके बाद आईटीआर फॉम पर क्लिक करें. पिर पर्सनल डिटेल सेक्शन पर जाएं और चेक करे की आपकी सभी डिटेल सही है या नहीं. फाइलिंग सेक्शन पर जाए और 139(4) सेलेक्ट करे. उसके बाद अपनी इनकम की डिटेल सही भरे. और टैक्स पेमेंट करने के लिए बढ़ें.