‘शरबत जिहाद' वाले बयान पर रामदेव को लगा झटका, HC की कड़ी टिप्पणी, जानिए कब होगी अगली सुनवाई

योग गुरु बाबा रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. कोर्ट ने कहा कि हमदर्द के रूह अफजा के खिलाफ बाबा रामदेव की शरबत जिहाद वाली टिप्पणी कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोरती है, यह पूरी तरह से अक्षम्य है. रामदेव के वकील राजीव नैयर ने कहा कि हम अपने सभी विवादित विज्ञापन हटा रहे हैं.

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Baba Ramdev Sharbat Jihad: HC ने बाबा रामदेव के शरबत जिहाद वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है. उस मामले में कोर्ट ने कहा कि हमदर्द के रूह अफजा के खिलाफ बाबा रामदेव की शरबत जिहाद वाली टिप्पणी कोर्ट की अंतरात्मा को झकझोरती है, यह पूरी तरह से अक्षम्य है. रामदेव के वकील राजीव नैयर ने कहा कि हम अपने सभी विवादित विज्ञापन हटा रहे हैं.

रामदेव के बयान पर HC सख्त

योगगुरु बाबा रामदेव की शरबत जिहाद वाली टिप्पणी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यह बयान अक्षम्य है और न्यायालय की अंतरात्मा को झकझोरता है. यह टिप्पणी हमदर्द की लोकप्रिय ड्रिंक रूह अफजा को लेकर की गई थी, जिसे रामदेव ने अपने प्रचार अभियान में निशाना बनाया.

शरबत जिहाद पर कानूनी फटकार

जस्टिस अमित बंसल की बेंच में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि यह बयान धर्म के आधार पर हमला है और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने की कोशिश करता है. उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव हमदर्द के मालिकों के धर्म पर निशाना साध रहे हैं. कोर्ट ने रामदेव के वकील को दोपहर तक पेश होने को कहा और चेताया कि अनुपस्थित रहने पर सख्त आदेश जारी किए जाएंगे.

नफरत फैलाने वाला बयान: कोर्ट सख्त

कोर्ट ने कहा कि यह मामला सिर्फ मानहानि का नहीं है बल्कि इससे समाज में धार्मिक विभाजन की आग भी भड़क सकती है. 1 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी. कोर्ट ने विवादित वीडियो को सभी प्लेटफॉर्म से हटाने और कंटेंट में बदलाव करने का भी आदेश दिया है. रामदेव की टिप्पणी अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक बहस का विषय बन गई है. कोर्ट की सख्ती से संकेत मिलता है कि सांप्रदायिकता फैलाने वाले बयानों को अब बख्शा नहीं जाएगा.