BPSC Protest: निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के समर्थकों ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) परीक्षा रद्द करने और दोबारा परीक्षा कराने की मांग को लेकर पटना के अशोक राजपथ पर विरोध प्रदर्शन किया. पूर्णिया से निर्दलीय सांसद यादव ने आज 'बिहार बंद' का आह्वान किया था.
पप्पू यादव के समर्थकों को टायर जलाते और सड़कें जाम करते देखा गया तथा उन्होंने बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग की. पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया, जिन्हें पुलिस वैन में ले जाया गया. पप्पू यादव के 'बिहार बंद' के आह्वान पर प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा, आज रविवार है इसलिए सभी स्कूल और कॉलेज बंद हैं...यह एक लोकतांत्रिक देश है. हर किसी के पास अपने अधिकार हैं. इसलिए वे ऐसा कर सकते हैं.
#WATCH | Bihar: Supporters of Independent MP from Purnea, Pappu Yadav hold a protest in Patna demanding cancellation and re-examination of the BPSC exam.
— ANI (@ANI) January 12, 2025
Independent MP from Purnea, Pappu Yadav has called for a 'Bihar Bandh' today. pic.twitter.com/7xqOtUNY1U
सीसीई 2024 को रद्द करने की मांग
पिछले साल दिसंबर से, बीपीएससी अभ्यर्थी पटना में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रश्नपत्र लीक के आरोपों को लेकर बीपीएससी द्वारा 13 दिसंबर को आयोजित एकीकृत संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगी परीक्षा (सीसीई) 2024 को रद्द करने की मांग कर रहे हैं.
चंद्रशेखर आजाद और असदुद्दीन ओवैसी का समर्थन
पप्पू यादव ने बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के मुद्दे पर आजाद पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर काम किया है और दोनों ने 21 मार्च से सदन नहीं चलने देने का फैसला किया है.
#WATCH | Bihar: Supporters of Independent MP from Purnea, Pappu Yadav were detained by police as they held a protest in Patna demanding cancellation and re-examination of the BPSC exam.
— ANI (@ANI) January 12, 2025
Independent MP from Purnea, Pappu Yadav has called for a 'Bihar Bandh' today. pic.twitter.com/0NHEu9sFmA
सुप्रीम कोर्ट ने किया याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस याचिका पर सुनवाई नहीं की, जिसमें 13 दिसंबर 2024 को आयोजित 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए थे. भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायत पटना उच्च न्यायालय में रखने को कहा. यह भी आरोप लगाया गया कि बिहार पुलिस ने सिविल सेवा अभ्यर्थियों को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग किया, जो बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे थे.