वसूली मामले में नरेश बाल्यान को मिली जमानत, मकोका केस में फिर हुए गिरफ्तार

Aam Aadmi Party: आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को जबरन वसूली के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। हालांकि, जमानत मिलने के तुरंत बाद ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें मकोका मामले में गिरफ्तार कर लिया। जबरन वसूली के मामले में कोर्ट ने उन्हें 50 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। कल उन्हें एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उन्हें 30 नवंबर को जबरन वसूली के आरोप में गिरफ्तार किया था।

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Aam Aadmi Party: आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को वसूली के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है. हालांकि, जमानत मिलने के तुरंत बाद ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें मकोका केस में गिरफ्तार कर लिया. वसूली मामले में कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी. बीते दिन उन्हें एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया था. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 30 नवंबर को वसूली के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया था.

वकील ने बताया गिरफ्तारी को राजनीति से प्रेरित

पेशी के दौरान नरेश बाल्यान के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, जो यह साबित कर सके कि जमानत पर रिहा होने के बाद बाल्यान कोई खतरा पैदा करेंगे. वकील ने कहा, "वे पब्लिक सर्वेंट हैं और कहीं भाग नहीं सकते. असल में, वह खुद इस मामले में पीड़ित हैं. उनके द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई?"

वकील ने यह भी आरोप लगाया कि यह पूरी कार्रवाई चुनावी स्टंट है. उन्होंने कहा, "यह ऑडियो क्लिप पिछले डेढ़ साल से पुलिस के पास थी. धारा 41-ए का पालन किए बिना गिरफ्तारी करना सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है. यह गिरफ्तारी उनके चुनाव प्रचार को रोकने और उन्हें बदनाम करने की साजिश है."

क्या है मामला?

नरेश बाल्यान और गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के बीच एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी. इसमें दोनों के बीच कथित तौर पर व्यापारियों से फिरौती वसूलने की योजना पर चर्चा की गई. भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस ऑडियो क्लिप को सार्वजनिक कर आम आदमी पार्टी पर फिरौती नेटवर्क चलाने का आरोप लगाया था.