नई दिल्ली। ED की इस कार्रवाई के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। दिल्ली HC ने आज गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद केजरीवाल की तरफ से इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के तहत लिस्टिंग करने की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास ईडी की टीम पहुंची है। उनके सरकारी आवास के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
सूत्र बता रहे हैं कि आवास के अंदर अरविंद केजरीवाल के आवास पर ED के दस अधिकारी पहुंचे हैं। ED के एक अधिकारी ने बताया कि अभी फ़िलहाल केजरीवाल से पूछताछ की जाएगी। इसके साथ ही ED अपने साथ सर्च वारंट लेकर भी पहुंची है। जांच एजेंसी पूरे घर की तलाशी भी लेगी। वहीं गुरुवार को ही दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया था।
जल्द से जल्द सुनवाई करने की कर रहे हैं मांग
वहीं ईडी के सीएम आवास पहुंचने के बाद सौरभ भारद्वाज ने बतया कि ED की टीम अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर पहुंची है। ऐसा लग रहा है कि टीम अंदर छानबीन कर रही है। उन्होंने कहा कि हमें अंदेशा है कि ED आज अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है। उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और जल्द से जल्द सुनवाई करने की मांग कर रहे हैं।
22 अप्रैल को होगी सुनवाई
अदालत ने कहा कि अब इस आवेदन को केजरीवाल की मुख्य याचिका के साथ सूचीबद्ध कर दिया है, जिस पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। अदालत ने इस नई अंतरिम याचिका पर ईडी से जवाब मांगा है।बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में अंतरिम राहत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था। केजरीवाल हाई कोर्ट से चाहते थे कि उन्हें ईडी की गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी जाए।
इस कारण मुसीबत में फंसे हैं केजरीवाल
उपराज्यपाल वी.के.सक्सेना की सिफारिश के बाद सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार के मामले में प्राथमिकी दर्ज की और इसके आधार पर ईडी ने मनी लांड्रिंग के आरोप की जांच शुरू की। इस मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह को ई़डी गिरफ्तार कर चुकी है। पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी जेल में हैं।यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार से संबंधित है। इस विवादित नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था।