जीएसटी रिफंड धोखाधड़ी मामला : दिल्ली की अदालत ने आठ आरोपियों को दी जमानत

दिल्ली की एक अदालत ने जीएसटी रिफंड में कथित धोखाधड़ी के एक मामले में आठ लोगों को जमानत देते हुए कहा कि वे गरीब व्यक्ति हैं जो हिरासत में हैं.

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दिल्ली की एक अदालत ने जीएसटी रिफंड में कथित धोखाधड़ी के एक मामले में आठ लोगों को जमानत देते हुए कहा कि वे गरीब व्यक्ति हैं जो हिरासत में हैं.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस घोटाले में लगभग 500 फर्जी कंपनियों ने एक जुलाई, 2017 से 26 अगस्त, 2021 के बीच लगभग 54 करोड़ रुपये के फर्जी वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) की वापसी का दावा किया था.

विशेष न्यायाधीश आशीष अग्रवाल ने 14 जनवरी को पारित आदेश में इमरान, अकरम अली, हंजला, इंतजार, अंकुर सलूजा, प्रमोद कुमार, मनोज गोयल और मनोज कुमार को राहत दी.

न्यायाधीश ने कहा कि अन्य आरोपी व्यक्तियों की संलिप्तता के पर्याप्त संकेत हैं, जिनमें वे लोग भी शामिल हैं जो उन 96 कंपनियों के मालिक, नियंत्रणकर्ता और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हैं जिन्होंने जीएसटी रिफंड प्राप्त किया फिर भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई. न्यायाधीश ने कहा, ‘‘आवेदक गरीब व्यक्ति हैं जो लगभग 90 दिनों से हिरासत में हैं.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, आरोपियों ने बिना कारोबार जीएसटी रिफंड प्राप्त करने के लिए फर्जी कंपनियों को पंजीकृत कराने की कथित साजिश रची. इसमें दावा किया गया है कि ये कंपनियां दवाइयां और मेडिकल सामान निर्यात करने का दावा कर रही हैं, लेकिन वे केवल कागजों पर ही कारोबार कर रही थीं.

(इस खबर को सलाम हिन्दुस्तान की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की हुई है)