Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रविवार को एक बार फिर आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा। ईडी द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजा गया यह नौवां समन है. जांच एजेंसी की ओर से भेजे गए नोटिस में केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी दफ्तर आकर जांच में सहयोग करने को कहा गया है.
इससे पहले ईडी केजरीवाल को 8 बार पूछताछ के लिए बुला चुकी है. केजरीवाल को आखिरी बार नोटिस 27 फरवरी को मिला था। इसमें उन्हें 4 मार्च को ईडी दफ्तर आने को कहा गया था. लेकिन केजरीवाल ने कहा कि वह कोर्ट के आदेश के बाद ही एजेंसी के सामने पेश होंगे. इस मामले में ईडी राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची थी, जहां उन्हें 16 मार्च को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया था.
इसके साथ ही शनिवार (16 मार्च) को रूज एवेन्यू कोर्ट में ईडी की दो शिकायतों पर सुनवाई हुई, जो उसने केजरीवाल के खिलाफ दायर की थी. ये शिकायतें ईडी के समन पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के पेश न होने को लेकर की गई थीं. शिकायतों पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा की अदालत ने सुनवाई के बीच में जमानत देते हुए केजरीवाल को अदालत कक्ष से बाहर जाने की भी इजाजत दे दी.
कोर्ट ने कहा कि चूंकि अपराध जमानती है, इसलिए केजरीवाल को जमानत दी जाती है। ईडी को शिकायतों से संबंधित दस्तावेज केजरीवाल को सौंपने का भी निर्देश दिया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश हुए. ईडी ने अपनी शिकायतों में कहा है कि केजरीवाल जांच एजेंसी का सम्मान नहीं कर रहे हैं. उन्हें जांच में सहयोग करने के लिए बार-बार बुलाया जा रहा है, लेकिन वह उपस्थित नहीं हो रहे हैं. ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने का अनुरोध किया था.