दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप के चुनावी वादे के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये मासिक भत्ता देने के आम आदमी पार्टी (आप) के चुनावी वादे के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया.

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Courtesy: social media

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत महिलाओं को 2,100 रुपये मासिक भत्ता देने के आम आदमी पार्टी (आप) के चुनावी वादे के खिलाफ दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से सोमवार को इनकार कर दिया.

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने 30 जनवरी को सूचीबद्ध याचिका के ‘‘निर्धारित तिथि से पहले निपटारे’’ के अनुरोध को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अर्जी स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है.

अदालत ने कहा, ‘‘पिछली तारीख पर इस मामले की अंत में सुनवाई के लिए तीन-तीन बार टाला गया, लेकिन याचिकाकर्ता का कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ। सुनवाई का कोई आधार नहीं बनता। इसे खारिज किया जाता है.’’

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से आग्रह किया कि इस पर तत्काल सुनवाई की जाए क्योंकि आम आदमी पार्टी अब भी मतदाताओं को लुभाने के लिए योजना का प्रचार कर रही है.

दिल्ली में पांच फरवरी को मतदान होना है और आठ फरवरी को मतगणना होगी.

अदालत ने 10 जनवरी को याचिका पर सुनवाई महीने के अंत तक स्थगित कर दी थी, क्योंकि याचिकाकर्ता की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ था.

अदालत ने याचिकाकर्ता विजय कुमार से पूछा था कि क्या उनकी याचिका को ‘चुनाव याचिका’ के रूप में दायर किया जाना उचित है.

याचिकाकर्ता ने कहा कि आप झूठी घोषणा करके मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है, जबकि दिल्ली सरकार पहले ही ऐसी किसी योजना से इनकार कर चुकी है.

(इस खबर को सलाम हिन्दुस्तान की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की हुई है)