केजरीवाल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 3 सितंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत 

Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती नहीं दिखाई दे रही है. मंगललवार को वीडियो क्रॉन्फ्रेंसिग के जरिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने उनकी न्यायिक हिसासत को 3 सितंबर बढ़ा दिया है. केजरीवाल शराब घोटाले से जुड़े एक भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की न्यायिक हिरासत में हैं. 

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Courtesy: social media

Delhi News: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल  कथित शराब घोटाले से जुड़े एक भ्रष्टचार मामले में सीबीआई की न्यायिक हिरासत में हैं. मंगलवार को न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने के चलते उनको वीडियो क्रांफ्रेंसिंग के माध्यम से विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत में पेश किया गया था. इसमें उनकी न्यायिक हिरासत को 3 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है. 

अदालत में इस बात पर बहस हुई कि सीबीआई द्वारा केजरीवाल के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जाए या फिर नहीं लिया जाए. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता के. कविता को राहत देते हुए उन्हें जमानत दे दी है. 

20 जून को केजरीवाल को मिली थी जमानत

बीते 21 मार्च को ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 20 जून को एक निचली अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी. हालांकि इसी दिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के इस फैसले पर रोक लगा दी थी. हार्टकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 22 जून को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. 26 जून को सीबीआई ने शराब नीति मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद में हाई कोर्ट ने 11 जुलाई को ईडी द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में केजरीवाल को जमानत दे दी थी. अभी वे जेल में बंद हैं.