बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के खिलाफ हत्या की साजिश रचने के मामले में शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण मोड़ आया. बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले साल सलमान खान की पनवेल स्थित फार्महाउस के पास हत्या करने की कथित साजिश में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों को जमानत दे दी. यह मामला बिश्नोई गिरोह से जुड़ा हुआ है, जो सलमान खान की जान लेने की योजना बना रहा था.
जमानत की मंजूरी
न्यायमूर्ति एनआर बोरकर की अदालत ने गौरव भाटिया, जो संदीप बिश्नोई के नाम से भी जाने जाते हैं, और वासपी महमूद खान की जमानत याचिका को मंजूरी दी. इन दोनों आरोपियों को पिछले साल सलमान खान की हत्या की साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.
क्या था मामला?
सलमान खान की हत्या की साजिश की जानकारी उस वक्त सामने आई थी जब बिश्नोई गिरोह के कुछ सदस्य सलमान खान को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे. ये लोग अभिनेता के फार्महाउस के पास हमले की योजना बना रहे थे. मामले की जांच में यह भी सामने आया कि बिश्नोई गिरोह ने सलमान खान को निशाना बनाने के लिए कई बार योजना बनाई थी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली.
कोर्ट का निर्णय
कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत देने के निर्णय पर पहुंचने से पहले मामले की पूरी जांच को ध्यान में रखा. गौरव भाटिया और वासपी महमूद खान के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप था, लेकिन कोर्ट ने उनके जमानत याचिकाओं पर विचार करते हुए उन्हें जमानत दी. हालांकि, जमानत मिलने के बाद भी यह मामला पूरी तरह से हल नहीं हुआ है और आगे की सुनवाई जारी रहेगी.
अहम मुद्दे
सलमान खान की हत्या की साजिश मामले में जमानत मिलने के बावजूद जांच एजेंसियों के लिए यह मामला एक बड़ी चुनौती बना हुआ है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों की जमानत के आदेश के बाद यह साफ कर दिया है कि मामले की आगे की जांच पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से की जाएगी.
सलमान खान के खिलाफ साजिश की यह घटना बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक बड़ा शॉक था, और अब कोर्ट का यह निर्णय दोनों आरोपियों के भविष्य के लिए एक अहम मोड़ साबित हो सकता है. इस मामले में जमानत मिलने के बाद अब यह देखना होगा कि आगे की कानूनी प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है.