Katra (Jammu and Kashmir): माता वैष्णो देवी मंदिर के आसपास शराब और नॉनवेज की बिक्री पर लागू प्रतिबंध को दो महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है. यह फैसला मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया है. पहले से लागू इस प्रतिबंध का उद्देश्य मंदिर के आसपास के क्षेत्र में धार्मिक माहौल को बनाए रखना और तीर्थयात्रियों की श्रद्धा को ध्यान में रखते हुए शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखना है.
शराब और नॉनवेज की बिक्री पर रोक
वैष्णो देवी मंदिर और कटरा के बीच 12 किलोमीटर के मार्ग पर शराब और नॉनवेज की बिक्री पर पूरी तरह से रोक रहेगी. यह आदेश पहले भी जारी किया गया था, और अब इसे दो महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है. अधिकारियों ने रविवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुविधा और धार्मिक वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है.
आधार शिविर कटरा से लेकर त्रिकुटा पर्वत तक कड़ी निगरानी
कटरा से त्रिकुटा पर्वत तक के मार्ग पर और इसके आसपास के सभी स्थानों पर शराब और नॉनवेज की बिक्री नहीं की जाएगी. कटरा के उप-मंडलीय मजिस्ट्रेट पियूष धोतरा ने बताया कि यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत लागू किया गया है. इसके तहत कटरा से मंदिर तक और रास्ते के दोनों ओर के गांवों में भी इस प्रतिबंध का पालन किया जाएगा.
आधा दर्जन गांवों में लागू प्रतिबंध
इस प्रतिबंध का असर कटरा के आसपास के कई गांवों पर भी पड़ेगा. खासतौर से अरली, हंसाली, मटयाल जैसे गांवों में शराब और नॉनवेज की बिक्री पर रोक रहेगी. इसके अलावा कटरा-जम्मू रोड के 200 मीटर दायरे में स्थित गांवों जैसे चंबा, सेरली, भगता और कुंद्रोरियन, कोटली बजालियान जैसे गांवों में भी यह आदेश लागू होगा. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
वैष्णो देवी मंदिर के आसपास शराब और नॉनवेज पर प्रतिबंध के बढ़ाए गए आदेश ने एक बार फिर यह साबित किया है कि मंदिर प्रशासन श्रद्धालुओं की भावनाओं को सर्वोपरि मानते हुए धार्मिक स्थलों पर शांति और आस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. इस कदम से न केवल धार्मिक वातावरण को बल मिलेगा, बल्कि मंदिर की यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को भी एक पवित्र और शांतिपूर्ण अनुभव मिलेगा.