दिल्ली हाई कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पद से हटाने की मांग वाली तीसरी याचिका दायर करने पर कड़ी नाराजगी जताई। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि एक बार जब अदालत ने इस मुद्दे से निपट लिया और यह स्पष्ट कर दिया कि यह कार्यपालिका का अधिकार क्षेत्र है तो दोबारा सुनवाई नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ये जेम्स बॉन्ड की फिल्म नहीं है जिसके सीक्वल बनेंगे। बेंच ने कहा कि कोर्ट को राजनीतिक मामलों में न उलझाएं और कोर्ट याचिकाकर्ता और पूर्व आप विधायक संदीप कुमार पर 50 हजार का जुर्माना लगाएगी। पीठ ने कहा कि अदालत इस मामले पर विस्तृत आदेश पारित करेगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वकील संदीप कुमार से पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट या किसी हाई कोर्ट का कोई आदेश है, जिसमें मुख्यमंत्री को हटाने का आदेश दिया गया हो। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता सिस्टम का मजाक बना रहा है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को मौखिक चेतावनी देते हुए कहा कि यहां राजनीतिक भाषण न दें। ऐसा किसी चौराहे पर जाकर करें।