1984 Sikh riots case: सिख दंगा मामले में सज्जन कुमार की बड़ी मुश्किलें, कब होगी सुनवाई

1984 सिख दंगा मामले में आरोपी सज्जन कुमार की सजा पर कोर्ट में बहस के लिए अगली सुनवाई दे दी है. कोर्ट ने इस सुनवाई की तारीख 21 फरवरी को तय की है. सज्जन कुमार को लेकर सभी अभियोजन पक्ष ने फांसी की सजा की मांग की थी. कांग्रेस नेता पर दंगों में एक पिता-पुत्र की हत्या का आरोप है.

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1984 Sikh riots case: 1984 सिख दंगा मामले में आरोपी सज्जन कुमार की सजा पर कोर्ट में बहस के लिए अगली सुनवाई दे दी है. कोर्ट ने इस सुनवाई की तारीख 21 फरवरी को तय की है. सज्जन कुमार को लेकर सभी अभियोजन पक्ष ने फांसी की सजा की मांग की थी. कांग्रेस नेता पर दंगों में एक पिता-पुत्र की हत्या का आरोप है. CBI की विशेष अदालत की न्यायाधीश कावेरी बावेजा इस मामले में सजा सुनाएंगी.

क्या है मामला 

बता दे, 31 अक्टूबर 1984 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या हो गया. जिसके बाद दंगा शुरू हो गई, इस दंगे में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार पर आरोप है कि उन्होंने दंगाई भीड़ को उकसाया, जिसके बाद दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह को घर में जिंदा जलाया गया. उसी समय से यह केस अदालत में चल रहा हैं. 

अब है अगली सुनवाई 

इस मामले में कोर्ट ने हत्या (धारा 302), दंगा (धारा 147, 148), और गैर इरादतन हत्या का प्रयास (धारा 308) जैसी कई गंभीर धाराओं में आरोप लगाए थे. अब सज्जन कुमार के लिए फांसी की सजा की मांग की जा रही है. वहीं, सज्जन कुमार ने खुद को निर्दोष बताया हैं.

1984 के दंगे के बाद इस मामले पर रोक लगा दिया गया, लेकिन साल 2015 में केंद्र सरकार के द्वारा गठित की गई एसआईटी ने इसको दोबारा से शुरू कर दिया. एसआईटी ने आरोप लगाया कि सज्जन कुमार ने ही इस दंगे के मुख्य आरोपी थे. अब इस मामले में सुनवाई की तारीख 21 फरवरी को तय की है.