India App Ban: भारत सरकार ने 119 मोबाइल ऐप्स को बैन करने का आदेश दिया है, जिनमें से ज्यादातर का संबंध चीन और हांगकांग से है. यह जानकारी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित ल्यूमेन डेटाबेस पर गूगल द्वारा साझा की गई. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, इन 119 ऐप्स में से अभी तक केवल 15 को भारत में ब्लॉक किया गया है . जबकि बाकी ऐप्स 20 फरवरी तक डाउनलोड के लिए उपलब्ध थे. प्रतिबंधित ऐप्स में कुछ सिंगापुर, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के भी हैं.
आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत कार्रवाई
सरकार ने इस प्रतिबंध को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी एक्ट) की धारा 69A के तहत लागू किया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और सार्वजनिक व्यवस्था के हित में ऑनलाइन सामग्री को ब्लॉक करने का अधिकार देती है. इससे पहले भी चीन से जुड़े कई ऐप्स पर इसी प्रावधान के तहत प्रतिबंध लगाया गया था.
डेवलपर्स ने मांगा स्पष्टीकरण
तीन ऐप डेवलपर्स ने मनीकंट्रोल को बताया कि उन्हें गूगल द्वारा प्रतिबंध की जानकारी दी गई और वे इस मामले पर सरकार से बातचीत करना चाहते हैं. सिंगापुर की मंगोस्टार टीम द्वारा विकसित ChillChat ऐप के प्रवक्ता ने कहा हमारे प्लेटफॉर्म पर वीडियो चैट और गेमिंग सेवाएं दी जाती हैं, जो भारतीय यूजर्स की दिनचर्या का हिस्सा बन चुकी हैं. इस प्रतिबंध से हमारी सेवा बाधित होगी और उपयोगकर्ताओं का विश्वास कम हो सकता है."
चीनी कंपनी ChangApp के Blom ऐप पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. ब्लॉम के प्रवक्ता ने कहा कि यह बदलाव हमारे व्यवसाय पर गहरा असर डालेगा, नए यूजर्स की ग्रोथ बाधित होगी और हमारी वर्षों की मेहनत को नुकसान पहुंच सकता है.
ऑस्ट्रेलियाई कंपनी Shellin PTY Ltd के HoneyCam ऐप ने भी प्रतिबंध पर प्रतिक्रिया दी. उनके प्रवक्ता ने कहा कि हम भारत के आईटी एक्ट 2000 सहित सभी नियमों का पालन करने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम सरकार से सहयोग करने और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए तैयार हैं.
क्या राष्ट्रीय सुरक्षा कारण है?
फिलहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि इस प्रतिबंध का संबंध सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा से है या नहीं, लेकिन इसमें चीन और हांगकांग के अलावा अन्य देशों के ऐप्स को भी शामिल किया गया है, जिससे व्यापक नियामक समीक्षा के संकेत मिलते हैं. गूगल ने इस प्रतिबंध को लागू करने में देरी के पीछे तकनीकी या प्रक्रियात्मक कारणों का उल्लेख नहीं किया है. अब देखना होगा कि बाकी 104 ऐप्स पर कब तक कार्रवाई होती है.