Donald Trump: अमेरिका में रह रहे विदेशी नागरिकों के लिए ट्रंप प्रशासन ने एक नया नियम लागू किया है। इस नियम के तहत जो भी विदेशी नागरिक अमेरिका में 30 दिनों से अधिक समय तक ठहरते हैं, उन्हें फेडरल गवर्नमेंट के तहत खुद का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अगर वे ऐसा करने में असफल रहते हैं, तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा या उन्हें जेल की सजा भी हो सकती है। इसके साथ ही ऐसे लोगों को देश से डिपोर्ट करने की कार्रवाई भी की जाएगी।
होमलैंड सिक्योरिटी ने जारी किया सख्त आदेश
अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने इस नए नियम की जानकारी दी है। इसके अनुसार 30 दिन से ज्यादा अमेरिका में रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए खुद को रजिस्टर्ड कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर इसे अपराध माना जाएगा और उसके अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। ट्रंप सरकार के कार्यकाल में अवैध रूप से अमेरिका में रह रहे लोगों के खिलाफ लगातार सख्ती बढ़ाई जा रही है।
स्व-निर्वासन न करने पर जुर्माना और जेल
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने स्पष्ट किया है कि जो विदेशी नागरिक अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे हैं, उन्हें खुद ही देश छोड़ना होगा या निर्वासन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अगर किसी को निष्कासन का अंतिम आदेश मिल चुका है और फिर भी वह अमेरिका नहीं छोड़ता, तो उसे रोजाना 998 डॉलर का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसके अलावा स्व-निर्वासन में विफल रहने पर 1000 से 5000 डॉलर तक का जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है।
एच-1बी और छात्र वीजा पर असर नहीं
यह नियम सीधे तौर पर H-1B वीजा धारकों या छात्र वीजा पर अमेरिका में रह रहे लोगों पर लागू नहीं होता। हालांकि, यदि कोई H-1B वीजा धारक अपनी नौकरी गंवा देता है और तय समय सीमा के भीतर अमेरिका नहीं छोड़ता या जरूरी दस्तावेज़ी प्रक्रिया पूरी नहीं करता, तो उस पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
स्व-निर्वासन को बताया सुरक्षित विकल्प
होमलैंड सिक्योरिटी के अनुसार, स्व-निर्वासन करना एक सुरक्षित विकल्प है। व्यक्ति अपनी सुविधा और शर्तों के अनुसार फ्लाइट से देश छोड़ सकता है। इसके अलावा, अवैध विदेशी यदि स्वेच्छा से देश छोड़ते हैं, तो वे अमेरिका में कमाई गई अपनी धनराशि अपने साथ ले सकते हैं। पोस्ट में यह भी बताया गया है कि स्व-निर्वासन भविष्य में कानूनी आव्रजन के अवसर प्रदान कर सकता है और निर्वासित व्यक्ति सब्सिडी वाली फ्लाइट का लाभ भी उठा सकते हैं।