Pakistan News: सोमवार को कोर्ट ने जेल में बंद इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी की 3 अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं. यह मामला पिछले साल 26 नवंबर को इमरान खान के आह्वान पर हुए विरोध प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है. इसी प्रदर्शन के सिलसिले में बुशरा बीबी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मुहम्मद अफजल मजोका ने 26 नवंबर के विरोध प्रदर्शन से जुड़े मामलों पर सुनवाई की. विरोध प्रदर्शन के कारण बुशरा बीबी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे. इसके अलावा, प्रदर्शन के दौरान बुशरा बीबी ने भी खुलकर पीटीआई कार्यकर्ताओं का समर्थन किया था.
प्रदर्शन के दौरान 1,400 से अधिक हुए थे गिरफ्तार
हिरासत में लिए गए पीटीआई सदस्यों की रिहाई समेत अन्य मांगों को लेकर इमरान खान ने 13 नवंबर को देशभर में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया था. इसके तहत 26 नवंबर को पीटीआई के हजारों कार्यकर्ता इस्लामाबाद पहुंचे, लेकिन उन्हें पुलिस की कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ा. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को जबरन तितर-बितर कर दिया, जबकि 1,400 से अधिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया.
आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान बुशरा बीबी मौजूद नहीं थीं. उनके वकील खालिद यूसुफ चौधरी ने एक याचिका दायर कर बुशरा बीबी की अदालत में पेशी से छूट की मांग की. वकील ने तर्क दिया कि बुशरा बीबी को एक अन्य अदालत में उपस्थित होना था, जहां अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में सुनवाई होनी थी.