SC ने रणवीर अल्लाहबादिया का पासपोर्ट जारी करने से किया इनकार, 'इंडियाज गॉट लेटेंट' जांच तक रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया को बड़ा झटका देते हुए उनका पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया. यह फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' से जुड़े विवाद की जांच पूरी नहीं हो जाती.

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Ranveer Allahbadia passport: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मशहूर यूट्यूबर और पॉडकास्टर रणवीर अल्लाहबादिया को बड़ा झटका देते हुए उनका पासपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया. यह फैसला तब तक लागू रहेगा जब तक शो 'इंडियाज गॉट लैटेंट' से जुड़े विवाद की जांच पूरी नहीं हो जाती.

इस शो में की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों के कारण रणवीर कानूनी पचड़े में पड़ गए हैं, जिसके बाद देशभर में उनके खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं. 

जांच में सहयोग जरूरी

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने रणवीर की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उनकी विदेश यात्रा से जांच प्रभावित हो सकती है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले की जांच दो सप्ताह में पूरी होने की संभावना है.

"अगर हम उन्हें अभी यात्रा की अनुमति देते हैं, तो जांच दो हफ्ते तक बाधित होगी. जांच के लिए उनकी मौजूदगी जरूरी है," कोर्ट ने अपने आदेश में कहा. इसके साथ ही, रणवीर को पहले दी गई गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा को भी बढ़ा दिया गया है.

'इंडियाज गॉट लेटेंट' विवाद

यह मामला तब शुरू हुआ जब रणवीर ने कॉमेडियन समाय रैना के यूट्यूब शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के एक एपिसोड में माता-पिता के यौन जीवन को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी. इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया उत्पन्न की और उनके खिलाफ गुवाहाटी, मुंबई और जयपुर में FIR दर्ज की गईं. रणवीर ने सार्वजनिक माफी मांगते हुए कहा था कि वे अपने शो में शालीनता बनाए रखेंगे, लेकिन कोर्ट ने अभी उनकी अपील पर राहत देने से इनकार कर दिया.

आगे की राह

रणवीर के वकील ने तर्क दिया कि पासपोर्ट की रोक उनके पेशे को प्रभावित कर रही है, क्योंकि उन्हें विदेश में इंटरव्यू के लिए यात्रा करनी पड़ती है. हालांकि, कोर्ट ने जांच को प्राथमिकता देते हुए यह मामला 21 अप्रैल को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया. तब तक रणवीर देश नहीं छोड़ सकेंगे.