Darshan Thoogudeepa gets bail: साउथ के सुपरस्टार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है.कर्नाटक हाईकोर्ट ने दर्शन थुगुदीपा को अंतरिम जमानत दे दी है.इस तरह उन्हें दिवाली पर बड़ा तोहफा मिला है.कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को रेणुकास्वामी हत्याकांड में आरोपी जेल में बंद अभिनेता दर्शन थुगुदीपा को छह हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी.
एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने दर्शन थुगुदीपा द्वारा दायर अंतरिम जमानत याचिका को अनुमति दे दी ताकि वह सर्जरी करा सकें.न्यायमूर्ति एस विश्वजीत शेट्टी ने अभिनेता के कानूनी प्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिवक्ता सी.वी. नागेश और राज्य के सरकारी वकील पी. प्रसन्ना कुमार की आवेदन पर ये दलील सुनाई है.इसके बाद अंतरिम जमानत अर्जी पर मंगलवार को आदेश सुरक्षित रखा गया है.
डॉक्टर ने दिया था मेडिकल रिपोर्ट
जहां एक्टर दर्शन थुगुदीपा बंद है वहां के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख जेल डॉक्टर के रिपोर्ट को सीलबंद कर एक लिफाफे ने जज के सामने पेश किया गया. डॉक्टर नागेश ने दावा किया कि दर्शन थुगुदीपा के दोनों पैरों में सुन्नता है और उन्होंने मैसूर के एक निजी अस्पताल में उनकी सर्जरी कराने की अनुमति मांगी, जिसमें अभिनेता द्वारा सभी संबंधित खर्च वहन किए जाने की बात कही गई.
इस अंतरिम जमानत के बाद पीड़िता पक्ष ने इसका विरोध किया है.उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि डॉक्टर द्वारा भेजे गए रिपोर्ट में इस बात का बिल्कुल भी जिक्र नहीं है कि उनको कितने दिन अस्पताल में रखा जाएगा.विपक्ष के वकील ने इस बात का तर्क दिया की उनकी ये सर्जरी सरकारी अस्पताल में भी हो सकता था.न्यायालय ने नागेश द्वारा उल्लिखित सर्वोच्च न्यायालय के उदाहरणों का हवाला देते हुए कहा कि राज्य के पास यह निर्देश देने का अधिकार नहीं है कि विचाराधीन कैदी को कहां चिकित्सा उपचार मिल सकता है.
सर्जरी के लिए मैसूर को ही क्यों चुना?
हालांकि, कोर्ट ने नागेश से सर्जरी के लिए मैसूरु को चुनने के बारे में पूछा.जस्टिस शेट्टी ने कहा, "मैसूरु क्यों? बेंगलुरु में एक डॉक्टर को आपकी जांच करने दें और सर्जरी की तात्कालिकता और अवधि का आकलन दें.अंतरिम जमानत समय-सीमित है, और हमें यह समझने की जरूरत है कि आपको कितने समय तक अस्पताल में रहना होगा." नागेश ने मैसूरु सुविधा में ऑपरेशन किए जाने के अपने अनुरोध को दोहराया, जबकि कुमार ने सुझाव दिया कि 11 जून को गिरफ्तार किए गए दर्शन थुगुदीपा को राज्य द्वारा नियुक्त मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य मूल्यांकन से गुजरना चाहिए.